
कोलकाता गैंगरेप की CBI जांच कराने के लिए याचिका दायर:एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिविल वॉलेंटियर के तैनाती की भी मांग; हफ्ते के आखिर में सुनवाई संभव
कोलकाता गैंगरेप की CBI जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दायर हुई। इसमें CBI को मामले की प्राइमरी जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। मुख्य आरोपी के राज्य की सत्ताधारी पार्टी TMC से जुड़े होने के चलते यह मांग की गई है। याचिका में पीड़ित को मुआवजा देने और सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लड़कियों की सुरक्षा के लिए सिविल वॉलेंटियर तैनात करने की भी मांग की गई है। इससे पहले दायर कुछ अन्य याचिकाओं में कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की गई है। इस हफ्ते के आखिर में इन याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 25 जून को गैंगरेप एक छात्रा से गैंगरेप हुआ था। मुख्य आरोपी यहीं का पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा (31) है। इसमें दो वर्तमान छात्र जैब अहमद (19), प्रमित मुखर्जी (20) और एक गार्ड पिनाकी (55) भी शामिल हैं। जांच के लिए 9 मेंबर्स की SIT बनाई गई है। NWC सदस्य बोलीं- कुछ छिपाने की कोशिश हो रही
कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (NWC) की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। मजूमदार ने कहा कि आयोग के साथ पुलिस पूरी तरह सहयोग नहीं कर रही है। अर्चना मजूमदार ने बताया, ‘विक्टिम का परिवार जबर्दस्त दबाव में है। पुलिस को यह तक नहीं पता कि वे इस वक्त कहां है। उन्होंने मुझे अपराध स्थल का वीडियो रिकॉर्ड करने से भी रोक दिया।’ वहीं, भाजपा ने रविवार शाम को कोलकाता में ‘कन्या सुरक्षा यात्रा’ निकाली, जो विक्टिम का समर्थन और अपराध का विरोध दर्ज कराने के लिए आयोजित की गई। यह मार्च पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में निकाला गया। CCTV और मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई
कॉलेज के CCTV में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 बजे तक करीब 7 घंटे की फुटेज हैं। एक जांच अधिकारी ने बताया कि CCTV में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबर्दस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। 28 जून को पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। स्टाफ की कमी के चलते मनोजीत की हायरिंग हुई थी
लॉ कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल नयना चटर्जी ने NDTV से कहा कि कॉलेज प्रशासन को मीडिया के जरिए घटना की जानकारी मिली। पीड़ित छात्रा या किसी अन्य ने घटना के बारे में कोई शिकायत कॉलेज प्रशासन से नहीं की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटना के एक दिन बाद कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी। इस बारे में सिक्योरिटी गार्ड को भी न बताने को कहा गया था। पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर के दो कमरे सील कर दिए हैं। वाइस प्रिंसिपल ने गार्ड के ठीक से ड्यूटी ने करने की बात भी कही। चटर्जी ने बताया कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को कुछ महीने पहले ही अस्थायी फैकल्टी मेंबर के तौर पर नियुक्ति किया गया था। परमानेंट स्टाफ की कमी की वजह से हायरिंग की गई थी। मुख्य आरोपी एक तो मामला गैंगरेप का क्यों…
मुख्य पुलिस अभियोजक सोरिन घोषाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, बलात्कार करने में मदद करने वाले सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस मामले में दो अन्य व्यक्तियों ने बलात्कार में मदद की। इस वजह से यह सामूहिक बलात्कार का मामला है। कोलकाता में 10 महीने में दूसरी घटना… 2024 में आरजी कर हॉस्पिटल में डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था —————————————————– रेप-मर्डर केस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने कहा- यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई गई और 50 हजार का जुर्माना लगाया। सियालदह कोर्ट ने 20 जनवरी को सजा का ऐलान किया। पूरी खबर पढ़ें…
- By Pradesh Express
- Edited By: Pradesh Express Editor
- Updated: Mon, 30 Jun 2025 02:09 PM (IST)