09 October 2025
सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर फिर से चलेगा केस, MP हाईकोर्ट ने 25 साल पुराना फैसला रद्द किया

सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर फिर से चलेगा केस, MP हाईकोर्ट ने 25 साल पुराना फैसला रद्द किया

भोपाल। सैफ अली खान की पुश्तैनी संपत्ति विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के 25 साल पुराने फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने भोपाल स्थित अरबों की संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद में ट्रायल कोर्ट को एक साल के भीतर नए सिरे से सुनवाई कर फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान की संपत्ति से जुड़ा है, जिसमें बेगम सुरैया, नवाबजादी कमरताज राबिया सुल्तान और अन्य ने अपील दायर की थी। इस केस में मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर, पुत्र सैफ अली खान, बेटियां सबा सुल्तान और सोहा अली खान को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नवाब की संपत्ति पर सभी वैध वारिसान का हक है।

Saif Ali Khan's House: Location, Price, Images and More

अरबों की संपत्ति और अहमदाबाद पैलेस भी शामिल

इस विवाद में हजारों एकड़ जमीन, भोपाल का अहमदाबाद पैलेस और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। 25 साल पहले 2000 में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद अब फिर से सुनवाई के आदेश हुए हैं, जिससे सैफ अली खान और उनके परिवार के लिए आगामी एक साल में कानूनी चुनौतियां बढ़ गई हैं।

भोपाल रियासत में कैसे है सैफ का हक?

भोपाल के अंतिम नवाब हाफिज सर हमीदुल्लाह खान के निधन के बाद भारत सरकार ने 1961 में उनकी बड़ी बेगम की बेटी साजिदा को कानूनी वारिस घोषित किया था। साजिदा सैफ अली खान की परदादी थीं, जिनकी शादी पटौदी रियासत के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई थी। उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी और फिर सैफ अली खान को इस संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश से अरबों की संपत्ति पर चल रहे इस ऐतिहासिक विवाद में नया मोड़ आ गया है।