09 October 2025
इंदौर में ह्यूंडई शोरूम की कुर्की: भोपाल के डीलर रमेश नेनवानी पर कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

इंदौर में ह्यूंडई शोरूम की कुर्की: भोपाल के डीलर रमेश नेनवानी पर कोर्ट के आदेश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

इंदौर, 5 अगस्त 2025 — शहर के एयरपोर्ट रोड पर स्थित एक हाई-प्रोफाइल ह्यूंडई कार शोरूम को जिला प्रशासन ने मंगलवार सुबह कुर्क कर लिया। यह शोरूम ‘ईशान ऑटो’ के नाम से संचालित हो रहा था और भोपाल के सुरजीत ह्यूंडई डीलर रमेश नेनवानी के स्वामित्व में था। कोर्ट से जारी कुर्की वारंट के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अमला तैनात रहा।

जानकारी के अनुसार, रमेश नेनवानी ने महावीर कृपा एवेन्यू में स्थित इस प्रॉपर्टी को पांच साल के लीज एग्रीमेंट पर किराए पर लिया था। लीज की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद उन्होंने प्रॉपर्टी खाली नहीं की। संपत्ति मालिक द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, तो मामला जिला न्यायालय तक पहुंचा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद शोरूम की कुर्की का आदेश जारी किया।

मंगलवार सुबह करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मी, निगम अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले शोरूम के भीतर खड़ी दर्जनों ह्यूंडई कारों को बाहर निकाला गया। इसके बाद कार्यालय का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सामग्री भी बाहर हटवाई गई। पूरी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के तहत और प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्वक संपन्न हुई।

कार्रवाई के दौरान आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्थानीय नागरिकों में भी उत्सुकता का माहौल रहा। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी के चलते इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। प्रशासन की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की गई है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी।

यह घटनाक्रम शहर के व्यापारिक जगत के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि लीज या किराएदारी विवादों में कानून का उल्लंघन करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमेश नेनवानी के खिलाफ यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वे भोपाल में एक नामी ऑटो डीलर हैं और इंदौर में भी अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। हालांकि अब इस विवाद ने उनके कारोबार पर असर डालना शुरू कर दिया है।

प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि लंबित संपत्ति विवादों और कब्जा मामलों में भी न्यायालय के आदेशों का पालन तेजी से होगा।