09 October 2025
इंदौर हाईकोर्ट में याचिका ने सबको चौंकाया, धार्मिक और राजनीतिक नाम पक्षकार

इंदौर हाईकोर्ट में याचिका ने सबको चौंकाया, धार्मिक और राजनीतिक नाम पक्षकार

इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हाल ही में एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली जनहित याचिका दायर की गई है, जो इन दिनों वकीलों और कोर्ट स्टाफ के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने भगवान महादेव, मां महामाया, भगवान विष्णु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से लेकर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन तक को पक्षकार बना दिया है। साथ ही चार-पांच तांत्रिक और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम भी शामिल किए गए हैं।

स्वयं याचिकाकर्ता ने की है याचिका दायर
यह जनहित याचिका इंदौर जिले की सांवेर तहसील के ग्राम कुड़ाना निवासी राजेश वर्मा द्वारा स्वयं दायर की गई है, जिसमें किसी अधिवक्ता की सहायता नहीं ली गई। याचिका हिंदी में लिखी गई है और इसे सीधे रजिस्ट्री में दाखिल किया गया।

क्या हैं पक्षकार?
याचिका में पहला पक्षकार भगवान महादेव को बनाया गया है, जिनका पता “पानीपत, हरियाणा” दर्ज किया गया है। इसके बाद मां महामाया, भगवान विष्णु, शुक्राचार्य, ओसामा बिन लादेन, तांत्रिकों और शिवराज सिंह चौहान को पक्षकार बनाया गया है। हालांकि बाकी पक्षकारों के पते तक नहीं लिखे गए हैं।

क्या है मामला?
याचिकाकर्ता ने याचिका में इंदौर के सांवेर क्षेत्र की किसी जमीन पर कथित कब्जे का जिक्र किया है, लेकिन उसकी व्याख्या अस्पष्ट और अव्यवस्थित है। कोर्ट के नियमों के अनुसार जरूरी दस्तावेज और तर्क याचिका के साथ संलग्न नहीं हैं। भगवानों और अन्य नामों को पक्षकार बनाने का भी कोई स्पष्ट कारण याचिका में नहीं बताया गया है।

हाईकोर्ट में चर्चा का विषय बनी याचिका
याचिका को हाईकोर्ट में 20530/2025 के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। माना जा रहा है कि यह याचिका संभवतः अगले माह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। वकीलों और कोर्ट अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की याचिकाएं अक्सर कोर्ट का समय और संसाधन व्यर्थ करती हैं और इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता।

न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल
इस तरह की याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा और महत्व को भी प्रभावित करती हैं। कोर्ट अब यह तय करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई की जाए या इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए।