09 October 2025
इंदौर: एयरटेल एजेंसी की लापरवाही से धंसी सड़क, 3 लाख जुर्माना, एफआईआर दर्ज

इंदौर: एयरटेल एजेंसी की लापरवाही से धंसी सड़क, 3 लाख जुर्माना, एफआईआर दर्ज

विजय नगर क्षेत्र की स्कीम नंबर 54 स्थित मेघदूत क्षेत्र में गुरुवार दोपहर सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट की बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया, जिससे कोई अनहोनी टल गई।

एयरटेल की अवैध खुदाई से हुआ हादसा

अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया ने बताया कि टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने बिना अनुमति खुदाई की थी, जिसके कारण अंडरग्राउंड रीयूज्ड वाटर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। पाइपलाइन से लगातार पानी रिसाव होने से सड़क की नींव कमजोर हुई और सड़क धंस गई।

नागरिकों में आक्रोश, यातायात बाधित

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में खराब ड्रेनेज और रिसाव को लेकर बार-बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सड़क धंसने के कारण कई घंटों तक ट्रैफिक बाधित रहा। अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद ही मरम्मत कार्य शुरू हो सका।

कैसे हुआ हादसा?

गुरुवार दोपहर मेघदूत गार्डन के सामने सड़क पर अचानक गड्ढा बन गया, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते स्थानीय लोगों ने मेट्रो बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच में पता चला कि भारती एयरटेल की ठेकेदार फर्म स्टेलाइट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्राइटर जगदीश शर्मा ने बिना अनुमति ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए खुदाई की थी। इस दौरान उपचारित जल की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पाइपलाइन में रिसाव हुआ, मिट्टी कटकर सड़क धंस गई और गड्ढा बन गया।

निगम ने की सख्त कार्रवाई, सामग्री जब्त

  • नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए:
    ऑप्टिकल फाइबर के 3 बंडल और अन्य सामग्री (कीमत करीब 60 हजार रुपए) जब्त की।
  • भारती एयरटेल एजेंसी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और नोटिस जारी किया।
  • एफआईआर दर्ज कराने के लिए विजय नगर थाने को पत्र भेजा गया है।

नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति खुदाई कर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल, निगम ने दिया जवाब

घटना के बाद कुछ लोगों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। इस पर नगर निगम ने स्पष्ट किया कि यह सड़क इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 20-25 वर्ष पूर्व बनाई गई थी और हाल में यहां कोई मरम्मत या ड्रेनेज लाइन डालने का कार्य नहीं किया गया था। सड़क धंसने का मुख्य कारण एयरटेल एजेंसी द्वारा बिना अनुमति खुदाई करते समय पाइपलाइन का टूटना और मिट्टी का धंसना है, न कि सड़क की गुणवत्ता।

सवालों के घेरे में सिस्टम

इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम और निजी कंपनियों के बीच समन्वय की कमी को उजागर कर दिया है। शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खुदाई और कार्य में नियमों की अनदेखी से नागरिकों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

“सड़क करीब 20 साल पुरानी थी, लेकिन हादसे का तात्कालिक कारण एयरटेल की अवैध खुदाई और पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाना था। कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और एफआईआर दर्ज की जाएगी,”- अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया