
बेंगलुरु भगदड़ केस में सस्पेंड सीनियर IPS बहाल:ट्रिब्यूनल बोला- पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं, जो उंगली रगड़कर भीड़ को काबू कर ले
बेंगलुरु भगदड़ केस में सस्पेंड IPS विकास कुमार को मंगलवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) ने बहाल कर दिया। CAT ट्रिब्यूनल ने कहा कि हादसे के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) जिम्मेदार है। CAT ने कहा, “पुलिस भगवान या कोई जादूगर नहीं है। पुलिस को व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता तो उससे भारी भीड़ को नियंत्रित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। RCB ने विक्ट्री परेड से पहले पुलिस से परमिशन नहीं ली। अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी पोस्ट की, जिसके चलते भीड़ इकट्ठा हो गई। 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए फ्रेंचाइजी ही जिम्मेदार है।” IPL ट्रॉफी जीतने के बाद RCB ने 4 जून को विक्ट्री परेड निकाली थी। इस दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, इसमें 11 लोगों की जान गई थी और 75 लोग घायल हो गए थे। इस केस में IPS अधिकारी विकास कुमार को सस्पेंड किया गया था। ट्रिब्यूनल बोला- पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं ट्रिब्यूनल ने कहा कि निलंबन पुख्ता सबूतों पर आधारित नहीं है। पुलिस अधिकारियों को बिना किसी पर्याप्त सबूत या आधार के सस्पेंड कर दिया गया है। यह आदेश निरस्त किया जाता है। राज्य सरकार ने कहा था- RCB ने विक्ट्री परेड की सूचना दी थी
सरकार ने बेंगलुरु भगदड़ केस में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के तहत 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। एसीपी और पीआई के खिलाफ कर्नाटक राज्य पुलिस नियम, 1965 के तहत कार्रवाई की गई थी। राज्य सरकार ने आदेश में कहा कि आरसीबी के सीईओ ने 3 जून को बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त को बताया था कि वे 4 जून को विक्ट्री परेड और समारोह करेंगे। पुलिस आयुक्त का कार्यालय आयोजकों को जवाब नहीं दे सका। इतने बड़े आयोजन की तैयारी के लिए समय की कमी बताकर विक्ट्री परेड की मंजूरी नहीं दी थी। IPS ने 5 जून को सस्पेंशन को चुनौती दी थी अदालतों पर बोझ कम करने के लिए बनाया गया CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) भारत सरकार के कर्मचारियों से जुड़े सेवा विवादों को हल करने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों के विवादों को तेज, कुशल और विशेषज्ञ तरीके से सुलझाना है, जिससे अदालतों पर बोझ कम हो। ट्रिब्यूनल की देशभर में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु समेत कई शहरों में बेंच हैं। CAT के निर्णयों के खिलाफ अपील सीधे हाईकोर्ट में की जा सकती है। ————————– बेंगलुरु भगदड़ केस से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… कर्नाटक सरकार बोली- BCCI ने पूरी दुनिया को बुलाया था: हाईकोर्ट में कहा- बेंगलुरु भगदड़ की पूरी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड और RCB की बेंगलुरु में हुई भगदड़ के लिए कर्नाटक सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को जिम्मेदार ठहराया। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया था कि इस इवेंट के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी और आयोजकों ने सोशल मीडिया के जरिए ‘पूरी दुनिया’ को इस इवेंट में शामिल होने बुला लिया था। पढ़ें पूरी खबर…
- By Pradesh Express
- Edited By: Pradesh Express Editor
- Updated: Tue, 01 Jul 2025 01:22 PM (IST)