09 October 2025
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली में सभी आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे, रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली में सभी आवारा कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे, रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि शहर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर होम में रखा जाए। अदालत ने राजधानी में आवारा कुत्तों की समस्या को “बेहद गंभीर” बताते हुए चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार समयबद्ध तरीके से कोर्ट के आदेशों को लागू करेगी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह फैसला लिया ताकि राष्ट्रीय राजधानी में कुत्तों के काटने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसे शेल्टर होम बनाए जाएं जहां करीब 5,000 आवारा कुत्तों को रखा जा सके, और पर्याप्त स्टाफ तैनात हो जो इनका नसबंदी और टीकाकरण कर सके।

अदालत ने साफ किया कि इन कुत्तों को शेल्टर में ही रखा जाए, और इन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए। पीठ ने कहा, “हम यह आदेश बड़े सार्वजनिक हित में दे रहे हैं। किसी भी हालत में शिशुओं और छोटे बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज की घटनाओं का शिकार नहीं होना चाहिए।”